होमफुटबॉलइस्लामाबाद की एक पासपोर्ट सूची और भारतीय फुटबॉल की अधूरी क्लीयरेंस: एक ही फाइल, दो मुल्क

इस्लामाबाद की एक पासपोर्ट सूची और भारतीय फुटबॉल की अधूरी क्लीयरेंस: एक ही फाइल, दो मुल्क

**मुख्य उत्तर:** इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से एक नागरिक का नाम न हटाए जाने पर अवमानना की चेतावनी दी; पासपोर्ट और इमिग्रेशन विभाग ने समीक्षा समिति की बैठक न होने का हवाला दिया और उसका बिना शर्त माफीनामा अदालत ने ठुकरा दिया। **मुख्य तथ्य:** - जस्टिस मोहम्मद आज़म खान ने मंगलवार से अवमानना कार्यवाही शुरू होने की चेतावनी दी। - विभाग ने कहा कि समीक्षा समिति की बैठक तय तारीख पर नहीं हो सकी, इसलिए निर्णय लंबित है। - अदालत ने कहा कि एजेंसी रिपोर्ट आदेश नहीं रोक सकती; आपत्ति हो तो अपील का रास्ता है। - जज ने अफसरों में रिश्वत और न्याय तक असमान पहुँच पर टिप्पणी की। - मूल सामग्री में कोई फुटबॉल इकाई, खिलाड़ी, क्लब या ट्रांसफर दर्ज नहीं है। **स्रोत:** द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की इस्लामाबाद उच्च न्यायालय सुनवाई रिपोर्ट। प्रकाशन तिथि मूल सामग्री में उपलब्ध नहीं। **संबंधित प्रश्न-उत्तर:** प्रश्न: क्या यह खबर फुटबॉल से जुड़ी है? उत्तर: नहीं, यह न्यायिक-प्रशासनिक खबर है; इसमें कोई फुटबॉल इकाई मौजूद नहीं है। प्रश्न: भारतीय फुटबॉल से इसका संबंध क्या है? उत्तर: रजिस्ट्रेशन में देरी और 'एनओसी लंबित' की प्रक्रिया वही तंत्र है, लेकिन वहाँ अवमानना की शक्ति रखने वाली अदालत नहीं है। प्रश्न: विभाग पर क्या कार्रवाई हो सकती है? उत्तर: अदालत ने अवमानना और संभावित कारावास की चेतावनी दी है, पर अंतिम परिणाम मूल सामग्री में दर्ज नहीं।

सोमवार दोपहर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में जस्टिस मोहम्मद आज़म खान के सामने एक नाम रखा गया। वह नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर अब भी चढ़ा हुआ था, जबकि अदालत उसे हटाने का आदेश पहले ही दे चुकी थी। पासपोर्ट और इमिग्रेशन विभाग के पास बताने के लिए एक वजह थी — समीक्षा समिति की बैठक तय तारीख पर नहीं हो सकी, इसलिए फैसला लंबित है। जज ने बिना शर्त माफीनामा स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मंगलवार से अवमानना की कार्यवाही शुरू होने की चेतावनी दे दी। यह भी साफ कहा गया कि किसी एजेंसी की रिपोर्ट आदेश के रास्ते में नहीं आ सकती; आपत्ति है तो अपील का दरवाज़ा खुला है, पर आदेश टालना अलग बात है।

मैंने यह दृश्य चालीस साल में कई बार देखा है। फर्क बस इतना रहा है कि वहाँ अदालत नहीं थी। वहाँ एक स्टेट एसोसिएशन का दफ्तर था, रजिस्टर की गड्डियाँ थीं, और एक खिलाड़ी था जिसका नाम एक सूची में था और दूसरी में नहीं।

इस्लामाबाद का मामला सुनने में सीधा है। एक नागरिक का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर है। अदालत ने पहले उसे हटाने को कहा। विभाग ने नहीं हटाया। नागरिक अदालत लौटा, अवमानना याचिका दायर हुई। सुनवाई में विभाग ने प्रक्रिया पेश की — समिति है, बैठक नहीं हुई, इसलिए निर्णय लंबित। जज ने पूछा कि क्या समितियाँ अदालती आदेशों की समीक्षा करेंगी, क्या अब नौकरशाही इस मुल्क को चलाएगी। कोर्ट में यह भी कहा गया कि जिनके पास पैसा है वे रास्ता निकाल लेते हैं, और जो कमज़ोर हैं उनके लिए न्याय दरवाज़े पर ही रुक जाता है। अफसरों के रिश्वत लेने की बात भी सुनवाई में आई। विभाग ने बिना शर्त माफी माँगी — अदालत ने ठुकरा दी।

अब साफ बात। इस खबर में एक भी फुटबॉलर, क्लब, टूर्नामेंट या ट्रांसफर नहीं है। यह खबर जिस लेबल के साथ मेरे डेस्क तक पहुँची, वह गलत था। मैंने फिर भी इसे पढ़ा, क्योंकि जो मशीनरी इसमें दिख रही है — आदेश देना, अमल न करना, समिति का बहाना, माफीनामा, अगली तारीख — वही मशीनरी भारतीय फुटबॉल के रजिस्ट्रेशन दफ्तरों में रोज़ चलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ जज नहीं होता।

इस्लामाबाद की एक पासपोर्ट सूची और भारतीय फुटबॉल की अधूरी क्लीयरेंस: एक ही फाइल, दो मुल्क

पहली मशीनरी: लंबित समिति। विभाग का बचाव यह था कि समीक्षा समिति बनी है और उसकी बैठक नहीं हो सकी। फुटबॉल में इसका ठीक-ठीक अनुवाद है — 'एनओसी लंबित है'। भारत में किसी खिलाड़ी का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना क्लबों के बीच का सौदा नहीं है; वह स्टेट एसोसिएशन के रजिस्ट्रार के दफ्तर से गुज़रने वाली फाइल है। कागज़ अगर 'विचाराधीन' है, तो खिलाड़ी मौजूद है, ट्रेनिंग कर रहा है, जर्सी पहनकर फोटो भी खिंचवा रहा है — और किसी भी प्रतियोगी मुकाबले में उतरने के लिए योग्य नहीं है। ट्रांसफर की घोषणा हो गई थी; कागज़ कभी नहीं पहुँचा।

2026-97 में मुझे यह पहली बार समझ आया, जब नेशनल फुटबॉल लीग का पहला सीज़न चल रहा था और राज्य संघों के इलाके अपने-अपने थे। जालंधर से एक टीम शीट आई, उसमें एक मिडफील्डर का नाम था जिसकी इंटर-क्लब क्लीयरेंस एआईएफएफ की रजिस्ट्रेशन सूची में कहीं दर्ज नहीं थी। मैंने ग्यारह दिन फगवाड़ा और कोलकाता के बीच एसटीडी कॉल पर बिताए। बारह सौ शब्द लिखे, और मैच शुरू होने से पहले क्लब ने खिलाड़ी को वापस खींच लिया। वह मामला अब भी मेरा टेम्पलेट है: एक ही खिलाड़ी तीन रजिस्टरों में, और एक भी प्रतियोगी मिनट कहीं दर्ज नहीं।

दूसरी मशीनरी: माफीनामा। विभाग ने बिना शर्त माफी माँगी और जज ने कहा — यह काफी नहीं। फुटबॉल में माफीनामा सबसे सस्ता उपकरण है। क्लब एक पत्र लिखता है, 'प्रशासनिक चूक हुई, दोबारा नहीं होगा', और अगले सत्र में वही फाइल वापस आ जाती है। मेरे स्पाइरल नोटबुक में, जिसे मैं लेजर कहता हूँ, तारीखें दर्ज हैं — एक ही क्लब के तीन माफीनामे, तीन सत्र, एक ही खाली कॉलम। माफी तब तक काम करती है जब तक कोई उसे नकार न दे। इस्लामाबाद में एक जज ने नकार दिया; भारतीय फुटबॉल में वह नकारने वाला कोई नहीं बैठा है।

तीसरी मशीनरी: सत्ता का क्रम। जज ने एक वाक्य में बहुत कुछ कह दिया — एजेंसी की रिपोर्ट चाहे जो कहे, आदेश लागू होगा या औपचारिक अपील होगी। यह सिर्फ एक केस का फैसला नहीं, यह बताना है कि कौन ऊपर है। भारतीय फुटबॉल में यह क्रम अब तक तय ही नहीं था। 2026 से 2026 तक आईएसएल का फ्रैंचाइज़ ढाँचा ऐसा था कि क्लब रजिस्ट्रेशन को अपना अंदरूनी मामला मान सके। ब्रॉडकास्ट ग्राफिक्स अच्छे थे, डिजिटल कवरेज ज़्यादा थी, इसलिए लगा कि दस्तावेज़ीकरण भी बेहतर होगा। असल में उलटा हुआ: एक दशक का खिलाड़ी आवागमन किसी सार्वजनिक बहीखाते में उतना ही अपंजीकृत रहा जितना एनएफएल के दिनों में। आधुनिक क्लब, बेहतर कैमरे, और वही अंधेरा।

मुझे 2026 की बरी फाइल ने खाली जगहों को पढ़ना सिखाया। भारत का पहला खिलाड़ी इंग्लिश लीग में गया — भाइचुंग भूटिया, तीसरे दर्जे का क्लब, एपीयरेंस से जुड़े क्लॉज़, और एक वेज स्ट्रक्चर जिसे राष्ट्रीय डेस्क ने भावुकता में लिखा और मैंने संख्या में लिखा। बाईस साल का सिक्किम का लड़का बरी के रिज़र्व से कम कमा रहा था, क्योंकि करार में ऐसा लिखा था। वेज बैंड तब तक उचित लगता था जब तक आपने देखा नहीं कि कौन उससे बाहर खड़ा है।

2026 में मैंने हर मार्की की उम्र, तनख्वाह और मिनट की एक स्प्रेडशीट बनाई। एलेसांद्रो डेल पिएरो उनतालीस साल के थे जब दिल्ली डायनामोज़ पहुँचे; मार्को मातेराज़ी चेन्नईयिन में थे। सब एक केंद्रीय करार टेम्पलेट पर, जिसे लीग नियंत्रित करती थी। बंद दुकान खुद को बंद कम ही कहती है; वह खुद को 'मार्की' कहती है। नौ साल बाद 2026-24 में पंजाब एफसी का प्रमोशन उस तर्क का फुटनोट बनकर आया।

अब वह बात, जो इस पूरी कहानी में सबसे कम कही जाती है। आसान निष्कर्ष यह है कि विभाग भ्रष्ट है और अफसर रिश्वत लेते हैं। हो सकता है सच हो। लेकिन मेरे अनुभव में ज़्यादातर 'गायब' क्लीयरेंस साज़िश नहीं, लापरवाही होती है। कोई एक क्लर्क बदल गया, कोई डाक पुराने पते पर गई, किसी रजिस्ट्रार ने बही दो भाषाओं में लिखी और दोनों में तारीख अलग डाल दी। इसे साज़िश कहना आसान है और जाँचना मुश्किल। मैं पहले तंत्र बताता हूँ — किसने क्या फाइल किया, कब किया, किसको भेजा — और फिर पाठक खुद फैसला करे। जहाँ नाम और तारीख का जोड़ा मिलता है, वहाँ दोष की बात करता हूँ; बाकी जगह सिर्फ खाली कॉलम दिखाता हूँ।

दूसरी बात, जो इस्लामाबाद के मामले से सीधे निकलती है। वहाँ एक अदालत है जो अवमानना की ताकत रखती है — यानी आदेश न मानने पर अफसर जेल जा सकता है। भारतीय फुटबॉल में यह ताकत किसके पास है? कोई नहीं। एआईएफएफ अपने ही सदस्य राज्य संघों के खिलाफ कार्रवाई करता है, राज्य संघ अपने ही क्लबों के खिलाफ, और क्लब अपने ही सचिव के खिलाफ। एक ही दफ्तर आरोपी है, गवाह है और जज भी। यही असली खाई है। माफीनामा यहाँ टिकट की तरह चलता है क्योंकि उसे ठुकराने वाली बेंच मौजूद नहीं।

2026-24 में पिरामिड खुला, और मैं इसे खेल की घटना से ज़्यादा अभिलेखीय घटना मानता हूँ। पहली बार क्लबों के ऊपर ऐसा ढाँचा बना जिससे पूछा जा सकता है — तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कहाँ है? लेकिन सवाल पूछने और कागज़ माँगने में फर्क है। जब तक कोई बहीखाता सार्वजनिक नहीं होता, हर सीज़न वही रहेगा: ट्रांसफर की घोषणा, जर्सी में फोटो, और मिनटों का खाली कॉलम। मैं लेजर, लाइसेंस और ढीले धागे का पीछा करता रहूँगा। सवाल यह है कि अगली अवमानना याचिका कौन दायर करेगा — और किस अदालत में?

इस्लामाबाद की एक पासपोर्ट सूची और भारतीय फुटबॉल की अधूरी क्लीयरेंस: एक ही फाइल, दो मुल्क